PM Kisan Mandhan Yojana : हार माह 55 रुपए चुकाने पर मिलेंगे 3000 रुपए माह ! जानिए योजना में कैसे करें आवेदन?

PM Kisan Mandhan Yojana : जैसा की हम सभी जानते है की किसान हमारे देश का आधार है. क्योंकि किसान देश को अनाज प्रदान करते है. इसलिए सरकार देश के किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई है. जिससे देश के किसानों का भी भला हो सकें. ऐसी ही एक नई योजना की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है. जिसके अंतर्गत किसानों को केवल माह में 55 रुपए खर्च करने पर उनको हर महीने 3000 रुपए पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे. सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी योजना शुरू की है. यह भी उन्ही में से एक है. इसके जरिए किसानों को सीधा सीधा लाभ प्राप्त होगा. इसके जरिए किसानों को आर्थिक मदद प्राप्त होगी.

इस योजना को पीएम किसान मानधन योजना के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को केवल एक माह में 55 रुपए खर्च करने होंगे. जिसके बाद 60 वर्ष की आयु के बाद उन सभी किसानों को 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे. इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक पढ़े.

PM Kisan Mandhan Yojana : हार माह 55 रुपए चुकाने पर मिलेंगे 3000 रुपए माह ! जानिए योजना में कैसे करें आवेदन?
PM Kisan Mandhan Yojana : हार माह 55 रुपए चुकाने पर मिलेंगे 3000 रुपए माह ! जानिए योजना में कैसे करें आवेदन?

पीएम किसान मानधन योजना

पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान करेगी. इस योजना की मदद से किसान 60 वर्ष की आयु के बाद अपना जीवन आसानी से काट सकता है. जिसके लिए उसे किसी पर भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है. आप सभी को यह बता दे की इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस स्कीम का लाभ 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के किसानों को मिलेगा. यानी के 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के किसान इस योजना में आवेदन कर सकते है.

इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के प्रीमियम का भुगतान सरकार को करना होगा. जिसके बाद 60 वर्ष की आयु के बाद किसान को हार माह तीन हजार रुपए की पेंशन के रूप में प्राप्त होगा. अगर किसी किसान की मृत्यु 60 वर्षों से पहले हो जाती है. तो उसको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस किसान की पत्नी को हार माह आधी पेंशन प्राप्त होगी. जिसका लाभ वह उठा सकते है.

पीएम किसान मानधन योजना में कैसे करें आवेदन ?

तो मित्रो अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते है. तो इसके बारे में हमने यहां पर कुछ स्टेप्स प्रदान किए है. जिनकी मदद से आप भी इस योजना में आवेदन कर सकते है. इसलिए योजना में आवेदन करने के लिए दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़े एवं फॉलो करें .

  • इसमें आवेदन करने के लिए आप सभी को अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाना होगा.
  • इसके बाद आपको सीएससी सेंटर में जाकर अपने आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट नंबर के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा.
  • इसके बाद आप सभी को अपना पहला योगदान यानी के पहले 55 रुपए का भुगतान कैश में करना होगा उसके बाद आपको ऑटो डेबिट मेनडेट करवाना होगा.
  • यह सभी करने के बाद आपका किसान पेंशन अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा और किसान कार्ड आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा.
  • तो दोस्तो इस प्रकार से आप भी बड़े ही आसानी से इस योजना के अंतर्गत आसानी से आवेदन कर सकते है.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के फायदे 

तो दोस्तो अब हम आप सभी को यहां पर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के फायदे बताने वाले है. अगर आप भी इस योजना के लाभ जानना चाहते है. तो उसके लिए आपको दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा.

  1. इस योजना के अंतर्गत सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को 3000 रुपए की पेंशन प्रदान करेगी. जिससे किसान को आर्थिक सहायता मिलेगी.
  2. अगर किसी कारण 60 वर्ष से पहले किसी किसान की मृत्यु हो जाती है. तो ऐसे में आधी पेंशन किसान की पत्नी को प्रदान कर दी जाएगी.
  3. अगर पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत कोई किसान 10 वर्ष से पहले ही निकल जाता है. तो उसे सेविंग अकाउंट की ब्याज दर के साथ ही जमा राशि का भुगतान किया जाता है।
  4. अगर जमाकर्ता 10 वर्ष से ज्यादा की अवधि के बाद इस योजना से निकल जाता है। लेकिन उसने 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो पेंशन फंड में जमा ब्याज या सेविंग अकाउंट की ब्याज जो ज्यादा है उसका भुगतान कर दिया जाता है।  

किन किसानों नहीं मिलता प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ

तो दोस्तो अब हम आप सभी को यहां पर यह जानकारी प्रदान करने वाले है की कौन कौ से किसान इस योजना का लाभ उठाने में असमर्थ होंगे. जानने के लिए दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े.

  1. जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है. वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते है.
  2. जो किसान नेशनल पेंशन सिस्टम में शामिल है, वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है.
  3. ईएसआईसी और ईपीएफओ का लाभ उठाने वाले किसान भी इसमें आवेदन नही कर सकते है.

About the author

Leave a Comment